बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना के डीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है. डीएम के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से एयरप्लेन के जरिए पटना आने वाले यात्रियों को अपने साथ 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य है. इसके बाद ही यात्रियों को यात्रा की अनुमित होगी
डीएम ने पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को दिया आदेश
पटना के डीएम ने पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को यह आदेश दिया है कि महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से बिहार आने वाले लोगों को अपने साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट का निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा.
72 घंटे पूर्व का आर्टिफिशियल जांच प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य
डीएम ने अपने पत्र में लिखा है कि पटना जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. 7 अप्रैल को के बढ़ते प्रकोप निर्देश दिया गया था कि महाराष्ट्र एवं केरल से यात्रा कर पटना एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से हवाई यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व का आर्टिफिशियल जांच प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा.
यात्रा के बाद वे 10 दिनों तक होम क्वारंटीन रहेंगे
आदेश में कहा गया है कि सभी एयरलाइंस अपने को अपने स्तर से निदेशित किया जाए कि यात्रियों के बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर टेस्ट के केवल नेगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को ही हवाई यात्रा की अनुमति दी जाएगी. साथ ही यात्रियों को यह भी सूचना देंगे कि यात्रा के बाद वे 10 दिनों तक होम क्वारंटीन रहेंगे.
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