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एयरसेल मैक्सिस केस: CBI और ED ने कई देशों में लेटर्स रोगेटरी की पेंडेंसी के कारण समय मांगा

एयरसेल मैक्सिस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई देशों में लेटर्स रोगेटरी (एक अदालत से विदेशी न्यायिक सहायता के लिए औपचारिक अनुरोध) की पेंडेंसी के कारण समय मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 मई के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि कार्ति चिदंबरम और उनके पिता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम एयरसेल मैक्सिस केस और आइएनएक्स मीडिया केस में आरोपित हैं।

एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी थी। कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने वाले आवेदन पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने उन्हें जांच एजेंसियों के साथ यात्रा कार्यक्रम साझा करने के लिए कहा था। कार्ति नें टेनिस मैच देखने के लिए 2 सप्ताह के लिए लंदन और फ्रांस जाने की अनुमति मांगी थी।

आईएनएक्स मीडिया मामला में दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को आदेश दिया कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज वह पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया कराए। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को यह निर्देश दिया। अदालत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर धन शोधन के मुकदमे की भी सुनवाई कर रही थी।
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। वहीं धन शोधन से जुड़े एक अन्य मामले में ईडी ने उन्हें 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। छह दिन बाद 22 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की ओर से दायर मुकदमे में उन्हें जमानत दे दी। ईडी के धन शोधन के मामले में 105 दिन बाद चार दिसंबर को न्यायालय ने चिदंबरम को जमानत दे दी। कार्ति भी दोनों मामलों में जमानत पर हैं।

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