हिसार

आदमपुर की शिव कालोनी में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन घोषित

आदमपुर,
मंडी आदमपुर स्थित शिव कालोनी में कोरोना केस मिलने के बाद इसके शिव मंदिर रोड के प्रारंभ से प्रदीप गावड़िया के मकान तक तथा सुभाष नगर के मकान नंबर 553 से सिलोचना के घर व दुकान तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जबकि सुरेंद्र सोनी के घर से जगदीश पुत्र शंकर के घर तक तथा ओमप्रकाश गोयल पुत्र बनवारी लाल के घर से पंकज किरयाणा स्टोर तक के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

यहां आशा वर्कर्स व एएनएम की एक टीम डोर-टू-डोर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग के लिए नियुक्त की गई है जबकि एक सुपरवाइजर डॉक्टर की टीम इनके कार्यों पर निगरानी व रिपोर्टिंग आदि के लिए नियुक्त की गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन को सिविल सर्जन द्वारा सैनेटाइज करवाया जाएगा। एसडीएम हिसार को ओवर ऑल इंचार्ज जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर राजेश वर्मा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संदिग्धों की पहचान करने, ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच करने, उन्हें क्वारेंटाइन व आइसोलेशन करने तथा सामाजिक दूरी बनाने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि वे कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करने वाली टीमों के प्रत्येक स्टाफ सदस्य को सुरक्षा के मद्देनजर पीपीई किट व अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाएं।

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की आवाजाही की अनुमति नहीं है। हिसार के पुलिस अधीक्षक द्वारा कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके व नाके आदि लगवाकर यहां पुलिस बल की तैनाती करवाई जाएगी। बफर जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में समुचित बेरिकेडिंग करवाई जाएगी। उन्होंने रोडवेज जीएम को प्रतिदिन नागरिक अस्पताल से प्रभावित क्षेत्र तक आशा वर्कर्स व एएनएम की टीमों को लाने व ले जाने के लिए बसें लगाने के निर्देश दिए हैं।

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन की जरूरत की सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, ग्रोसरी, दूध, मेडिसन व फल सब्जियों की होम डिलीवरी की दरें निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनकर आए और किसी भी घर में प्रवेश न करे बल्कि सामान का पैकेट घर के दरवाजे पर रखकर वापस चला जाए। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी व समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम को ओवर-ऑल इंचार्ज बनाया गया है। उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, एंबुलेंस व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति आदि के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

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